33.2 C
Delhi
Monday, July 28, 2025
- Advertisment -

GST Council Meeting : Railway प्लेटफॉर्म टिकट पर Tax में छूट, मीटिंग में हुए और कई बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman)  ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए. सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है.

53वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग (GST Council Meeting) में उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा.  यह कदम रेलवे उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे यात्रा की लागत में कमी आयेगी. सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा पेपर और पेपर बोर्ड से बने कार्टन पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं.  GST Council Meeting में गोवा और मेघालय के सीएम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के डिप्टी सीएम, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था. 

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर जीएसटी के संबंध में कोई चर्चा नहीं 

GST Council Meeting ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर जीएसटी के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई. दरअसल, यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं था. ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो को कोई भी राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गयी है. वित्त मंत्री के अनुसार, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सामने दिख रहे कई मसलों पर चर्चा की गई. गलत तरीके से कीमतें बढ़ाने का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया.

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर लगाम 

बैठक में सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की चर्चा की गई है. पेपर कार्टन बॉक्स और स्प्रिंकलर पर जीएसटी घटाने से हिमाचल और जम्मू एवं कश्मीर के सेब उत्पादकों को खासा लाभ पहुंचेगा. पूरे देश में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जायेगी. नकली इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) लेने पर लगाम लगेगी.

मुकदमों को कम करने का फैसला

जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मुकदमों को कम करने का फैसला भी लिया गया. इसके तहत अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मोनेट्री लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है. हाई कोर्ट के लिए यही रकम 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये होगी. रेलवे के बैटरी चालित वाहनों और इंट्रा रेलवे सर्विसेज पर भी टैक्स छूट दी गई है.

न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश

इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए. जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है. छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी.

- Advertisement -

हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़ें एचसी24 न्यूज़ पर. सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट एचसी24 न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, खेल, मनोरंजन से जुड़ी खबरें.

संबंधित खबरें
- Advertisment -

जरूर पढ़ें

- Advertisment -
Patna
overcast clouds
29.9 ° C
29.9 °
29.9 °
73 %
0.3kmh
100 %
Mon
29 °
Tue
31 °
Wed
32 °
Thu
28 °
Fri
34 °

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

- Advertisment -

अन्य खबरें

- Advertisment -
Close