Muzaffarpur News : सेकेंड हैंड वाहन के ट्रांसफर के दौरान अब जियो टैग फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. खरीद-बिक्री के आवेदन में दोनों पक्षों—खरीदार और विक्रेता—की वाहन के साथ स्पष्ट और ग्लॉसी पेपर पर ली गई जियो टैग फोटो लगानी होगी. केवल सादे पेपर पर छपी या मोबाइल से खींची गई सामान्य फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी. इस कदम से वाहन मालिकों की पहचान और आवेदन की सत्यता की जांच में आसानी होगी.
डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि आवेदन लेने के समय फोटो की गुणवत्ता और जियो टैगिंग की जांच अवश्य करें. यदि आवेदन में असंगत या अस्पष्ट फोटो पाए गए तो ऐसे आवेदन को रिजेक्ट कर संबंधित वाहन मालिक से सही फोटो लगवाकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जियो टैगिंग फोटो से आवेदन की समय, स्थान और प्रामाणिकता का पता चलता है, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों की शिकायतें कम होंगी. वाहन ट्रांसफर प्रक्रिया में अब कागजात के सत्यापन के दौरान फोन नंबर के जरिए दोनों पक्षों से संपर्क कर उनकी पुष्टि भी की जाएगी. यह नया नियम सेकेंड हैंड वाहन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मददगार साबित होगा.
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